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खण्डवा इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन रहेगा  प्रतिबंधित

आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को मिलेगी प्रतिबंध से छूट

खण्डवा इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन रहेगा  प्रतिबंधित
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को मिलेगी प्रतिबंध से छूट

खंडवा 11 जुलाई 2025, श्रावण माह में खण्डवा जिले में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा के दौरान बडी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने इंदौर_खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इसके लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गई है । केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं कि  श्रावण मास के पहले दिन 11 जुलाई से इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश अनुसार बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हए ए. बी. रोड़ तक पहुंच सकते है। इसी तरह इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंच सकते है। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को प्रतिबंधात्मक आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इनमें दुग्ध प्रदाय वाहन, फायर बिग्रेड, आर्मी के वाहन, विद्युत कंपनी के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी. और पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में लगे वाहन, यात्री बसें शामिल हैं।
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